दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती: योग गुरु रामदेव को आपत्तिजनक वीडियो 24 घंटे में हटाने का दिया निर्देश।

अदालत ने कहा – “रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं”; रूह अफजा को लेकर दिए गए बयान पर जताई आपत्ति

नई दिल्ली, संवाददाता: योग गुरु बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने हमदर्द कंपनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रामदेव को निर्देश दिया कि वह रूह अफजा शरबत के खिलाफ बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो को 24 घंटे के भीतर सभी सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दें।

न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और वह “अपनी ही दुनिया में रहते हैं”। अदालत ने यह भी कहा कि रामदेव द्वारा दिए गए हलफनामे और वीडियो की सामग्री अदालत की अवमानना की श्रेणी में आती है।

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इस वीडियो को लेकर बढ़ा विवाद

हमदर्द कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने बताया कि यह वीडियो उस समय बनाया गया जब अदालत पहले ही इस विषय में निर्देश दे चुकी थी। उन्होंने बताया कि वीडियो को मात्र एक दिन में 8 लाख 90 हजार से अधिक लोगों ने देखा, 8500 से अधिक लोगों ने इसे पसंद किया और 2200 से ज्यादा टिप्पणियाँ आईं।

बाबा रामदेव के वकील ने मांगी माफ़ी

अदालत द्वारा अवमानना कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी देने पर रामदेव के वकील ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के भीतर यह वीडियो और संबंधित सामग्री सोशल मीडिया तथा अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दी जाएगी।

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